Wednesday 4 September 2013

शीला दीक्षित के खिलाफ 19 सितंबर तक FIR नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

शीला दीक्षित के खिलाफ 19 सितंबर तक FIR नहीं : दिल्ली हाईकोर्टनई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2008 के चुनाव के पहले विज्ञापन अभियान में सरकारी कोष के कथित दुरुपयोग के आरोप में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत के आदेश पर 19 सितंबर तक के लिए आज रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने मामले को 19 सितम्बर तक स्थगित करते हुए तब तक प्राथमिकी का मामला आज की स्थिति के अनुसार यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि लोकायुक्त का 22 मई 2013 की रिपोर्ट राष्ट्रपति के विचाराधीन है, इसलिए इस मामले में जांच के बारे में दोनों पक्षों की विस्तार से दलीले सुनने के बाद ही निर्णय किया जा सकता है।

अदालत ने कल गुप्ता और शीर्ष पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी करते हुए 19 सितंबर तक दिल्ली सरकार की याचिका पर जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार ने इस याचिका में दीक्षित और अन्य के खिलाफ साल 2008 के विधानसभा चुनाव से पहले विज्ञापन अभियान में सरकारी कोष के कथित दुरुपयोग के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के निचली अदालत का 31 अगस्त का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने के अनुरोध पर कल न्यायमूर्ति गौड़ ने कहा था कि वह विस्तृत आदेश बाद में सुनाएंगे।

राज्य सरकार की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल सिद्धार्थ लूथरा ने दावा किया था कि गुप्ता ने दीक्षित के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग करने के दौरान लोकायुक्त की रिपोर्ट पर भरोसा किया है। इसके अलावा दीक्षित और अधिकारियों के खिलाफ कोई सामग्री नहीं है। लूथरा ने दलील दी, ‘शिकायत राजनीति से प्रेरित और तुच्छ है। लोकायुक्त की रिपोर्ट के अतिरिक्त मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों के खिलाफ कोई सीधी सामग्री नहीं है

source: zeenews.india.com

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